वर्ष 1984 में सिखों के साथ हुई बर्बरता के मामले में आरोपी कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार को बीते समय में निचली कोर्ट द्वारा कुछ शर्तों पर ज़मानत दी गयी थी. जिसके बाद अब SIT द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में इस बेल के खिलाफ याचिका दायर की गयी है. जिसमे सज्जन कुमार की बेल को खारिज करने की बात की गयी है.
क्या है पूरा मामला :
- हाल ही में 1984 के सिख-विरोधी हिंसा मामले में आरोपी सज्जन कुमार को आग्रिम ज़मानत मिली थी.
- परंतु इस जमानत के साथ कोर्ट ने उन पर तीन शर्तें लगाई थीं.
- जिसके तहत पहली शर्त है कि वह एक लाख रुपये का बॉन्ड भरेंगे,
- दूसरी शर्त के अंतर्गत चल रही जांच में सहयोग करेंगे
- इसके साथ ही तीसरी शर्त के अंतर्गत देश छोड़कर नहीं जाएंगे.
- बता दें कि उन्हें एसआईटी के सामने पेश होना था, जहाँ उनसे पूछताछ की गयी थी.
- 1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर द्वारका कोर्ट ने फैसला सुनाया था.
- जिसके बाद अब विशेष जांच टीम(SIT) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
- दरअसल SIT ने कोर्ट में एक याचिका दयार की है जिसके तहत सज्जन कुमार की बेल खारिज करने की मांग की है.
- जिसपर कोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी हैं.
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