शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर विचार कर सकता है।

याचिकाकर्ता ने गुरुद्वारा के चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए कहा कि ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है और लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में ये पार्टी नहीं लड़ सकती। ऐसे में पार्टी की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए।

कोर्ट ने इस सन्दर्भ में याचिकाकर्ता से कुछ चीजें साफ करने को कहा है जिसमें 3 बातें मुख्य हैं:

कोर्ट ने पूछे तीन सवाल-

  1. क्या कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि ये संसद से जुड़ा मामला है और संसद को तय करना चाहिए?
  2. क्या पार्टी की मान्यता लेते वक़्त किसी तरह की जानकारी छुपाई गयी या धोखाधड़ी के आधार पर मान्यता ली गयी?
  3. चुनाव आयोग के पास क्या किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर अधिकार हैं ?

इस मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में 24 मई को होगी।

अकाली दल पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी है और अकाली दल केंद्र में सत्तारूढ़ NDA सरकार की भी सहयोगी पार्टी है। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनावो को देखते हुए इस याचिका पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं और अब सभी की नजरें 24 मई को होने  सुनवाई पर रहेगी।

 

 

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