यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ़्तारी पर रोक के सम्बन्ध में थी. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की है. गायत्री प्रजापति पर एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी बेटी के यौन शोषण का आरोप है.
गायत्री प्रजापति पर एक महिला ने बलात्कार और उसकी बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. महिला ने यूपी पुलिस से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, कोर्ट ने यूपी पुलिस को बलात्कार के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. अमेठी से चुनाव लड़ रहे गायत्री प्रजापति को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है.
इसके पहले गायत्री प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और अपनी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी.
लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुआ मुक़दमा:
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद गौतमपल्ली थाने में मंत्री गायत्री प्रजापति पर मुकदमा दर्ज हो गया.
- क्राइम नंबर 29-17 पर गायत्री प्रजापति के अलावा 5 अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
- आईपीसी की धारा 511 504, 506 के 3/4 और 376-D के अलावा गायत्री प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है.