मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्थान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिसके तहत अब कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा एक बयान दिया गया है. जिसके तहत कहा गया है कि जाकिर नाइक की धार्मिक संस्थान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाना देश की सुरक्षा के हित में लिया गया कदम था.

NGO पर लगा है अवैध कार्यों में लिप्त होने का आरोप :

  • जाकिर नाइक की संस्थान पर लगे प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका दायर की गयी थी.
  • जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बयान दिया साथ ही इस याचिका को खारिज कर दिया है.
  • आपको बता दें कि कोर्ट के अनुसार जाकिर की संस्थान पर प्रतिबंध लगाना देश हित में लिया गया एक कदम है.
  • यही नहीं कोर्ट ने अपने इस बयान के साथ ही इस याचिका को खारिज जार दिया.
  • इसके साथ ही याचिका को खारिज करने का मुख्य कारण इसमें ‘दम ना होना’ बताया गया है.
  • कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए इस संस्थान पर लगे प्रतिबंध को ना हटाने की बात भी कही गयी.
  • यही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संस्थान पर लगा प्रतिबंध देश की सुरक्षा के लिए अहम कदम था.
  • इसके अलावा कोर्ट के सरकार की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह निर्णय पूरी तरह जांच कर लिया गया है.
  • ऐसा इसलिए है क्योकि देश के युवाओं का इस कदम के बाद आतंकी संगठनों की ओर रुख करने का भी डर था.
  • आपको बता दें कि जाकिर नाइक के इस संस्थान पर अवैध कार्य व आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं.
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