सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ख़ारिज कर दिया है।
गोली चलवाने की स्वीकारोक्ति पर दायर की थी याचिका:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
- 2014 के लोकसभा चुनावों में मैनपुरी और गोंडा में भाषण के दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने की स्वीकारोक्ति की थी।
- जिस पर हत्या के मामले के तहत सपा प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की याचिका दायर की गयी थी।
- जिस पर जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना के बेंच ने यह आदेश सुनाया है।
सीजेएम और सत्र अदालत भी का कर चुके हैं ख़ारिज:
- याची की याचिका को हाईकोर्ट से पहले सीजेएम और सत्र अदलत में भी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था।
- ख़ारिज करने की वजह अर्जी क्षेत्राधिकार के अभाव में बताई गयी।
- एक स्थनीय वकील ने यह याचिका दायर की थी।
- वकील के अनुसार सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कारसेवकों की हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।
- हाईकोर्ट ने भी यह माना कि, क्षेत्राधिकार के अभाव में सीजेएम व सत्र अदालत में अर्जी को ख़ारिज करना सही है।
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