सोशल मीडिया के पलटफॉर्म पर दिग्गज माने जाने वाले सर्च इंजन गूगल इंडिया व वीडियो के ज़रिये जनता का मनोरंजन करने वाले यूट्यूब के लिए मुश्किलें बढ़ गयी हैं. आपको बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक मामले के तहत सुनवाई करते हुए इन दोनों से आपत्तिजनक वीडियो हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने से सम्बंधित है.
न्यायपालिका की छवि नकारात्मक करने का है मामला :
- सर्च इंजन गूगल इंडिया व यूट्यूब को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
- जिसके तहत उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाली गयी न्यायपालिका से सम्बंधित नकारात्मक वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं.
- आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इन वेबसाइट पर जो वीडियो डाली गयी है उनसे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं.
- इतना ही नहीं यह वीडियोज़ ना केवल न्याय व्यवस्था बल्कि न्यायाधीशों को एक नकारात्मक रूप से पेश कर रही हैं.
- गौरतलब है कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है.
- यही नहीं इस पीठ द्वारा यह भी कहा गया है कि इस मामले से जुड़ी याचिकाओं व मामलों को कोर्ट के संज्ञान में लाया जाये.
- जिसके बाद कोर्ट द्वारा इन मामलों पर विचार कर कार्यवाई की जायेगी.
- आपको बता दें कि कोर्ट ने यह निर्देश बॉम्बे बार एसोसिएशन(बीबीए) द्वारा दायर अवमाना याचिका की सुनवाई के समय दिए हैं.
- आपको बता दें कि इस एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में एक वीडियो भी है जिसमे कोर्ट में होने वाली कार्यवाई दिखाई गयी है.
- यही नहीं इस वीडियो में न्याय व्यवस्था को चुनौती भी दी गयी है.
- जिसके बाद इस मामले पर बॉम्बे कोर्ट में यह मामला चल रहा है.
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