उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे बालू खनन पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे. इस मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश में बालू खनन पर रोक जारी रहने के निर्देश दिए.
बालू खनन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश-
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रदेश भर में हो रहे बालू खनन मामले में सुनवाई की.
- सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में बालू खनन पर रोक जारी रहेगी.
- इलाहाबाद हाईकोर्ट बालू खनन को लेकर के राज्य सरकार से हलफनामा माँगा है.
- कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को एक मई तक का समय दिया है.
- बालू खनन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से उनकी कार्य योजनाओं के बारे में पूंछा.
- जिस पर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को विस्तृत जानकारी दी.
- बात दें की खनन के मामले में केन्द्र से क्लियरेंस मिलने अभी बाकी है.
- क्लियरेंस मिलने के बाद ही खनन की ई टेण्डरिंग की जायेगी.
- केन्द्र से क्लियरेंस मिलने और ई टेण्डरिंग में छह माह का समय लगेगा.
- इस बीच पुराने कानून से छह माह को लिए अस्थायी परमिट जारी किये जायेंगे.
- लेकिन हाईकोर्ट कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल एक मई तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं होगा.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें