उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बीते 25 अप्रैल को सपा नेता गायत्री प्रजापति को पाक्सो अदालत से जमानत मिल गयी थी। जिसके बाद पुलिस ने गायत्री प्रजापति को अन्य दो मामलों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
लखनऊ हाई कोर्ट ने लगायी रोक:
- सपा नेता गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
- बीते 25 अप्रैल को सपा नेता को पाक्सो अदालत से जमानत मिल गयी थी।
- जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति की जमानत पर रोक लगा दी है।
- लखनऊ हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदलते हुए जमानत का आदेश ख़ारिज कर दिया है।
- गौरतलब है कि, गायत्री प्रजापति पर एक महिला के साथ गैंगरेप और उसी महिला की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप हैं।
- जिसके बाद पाक्सो अदालत ने सुनवाई के बाद गायत्री को जमानत दे दी थी।
राज्य सरकार की याचिका पर जमानत ख़ारिज:
- गायत्री प्रजापति को गैंगरेप और पाक्सो एक्ट के तहत जमानत मिली थी, जिस पर रोक लग गयी है।
- लखनऊ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर गायत्री की जमानत को ख़ारिज किया है।
- साथ ही मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।
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