बाबरी विध्वंस (babri demolition case) मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की गई. इस सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को ज़मानत दे दी गई है. ये ज़मानंत 20-20 हज़ार रूपए मुचलके पर दी गई है. बता दें की 25 मई की सुनवाई में सभी आरोपी नेताओं को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था.
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डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हुआ तो आरोप तय होंगे-
- अयोध्या मामले पर आज सभी आरोपियों को जमानत मिली है.
- कोर्ट ने 20-20 हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
- बचाव पक्ष के वकील ने बयान देते हुए कहा कि हमनें इन नेताओं के साजिश में शामिल न होने की बात कही है.
- जिसके लिए कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश किया गया था.
- जिस पर कोर्ट को फैसला लेना है.
- फिलहाल फैलसा अभी लिखवाया जा रहा है.
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- उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोर्ट ने हमारी दलील मानती है तो केस नहीं चलेगा.
- वरना डिस्चार्ज एप्लीकेशन ख़ारिज होने पर अरोप तय है.
- फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, सतीश प्रधान, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा , विषणु हरि डालमिया, जगदीश मुनि, बीएम शर्मा, कटियार सभी को जमानत दे दी गई है।
- इन सभी लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने का षड़यंत्र रचने का आरोप है.
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