यूपी सरकार ने विधवा पेंशन (widow pension) को लेकर बड़ा फैसला किया है. यूपी सरकार ने 60 से अधिक उम्र की विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया है.
18 साल से 60 साल तक की विधवाओं को पेंशन:
- योगी सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से 60 साल तक की विधवाओं को पेंशन दिया जायेगा.
- राज्य सरकार ने विधवा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है.
- अब 2 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार को भी विधवा पेंशन (widow pension) मिलेगा.
- ये आदेश महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है.
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