फ़र्ज़ी मुक़दमे में बंद करने की धमकी देकर 4 लाख रुपये वसूलने वाले ईडी के सहायक निदेशक एनबी सिंह और बिचौलिया आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष का 80 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया गया है. सीबीआई के विशेष जज एमपी चौधरी ने 4 लाख की रिश्वत के मामले में जेल में बंद सतर्कता निदेशालय के कस्टडी रिमांड की यह अवधि 3 जुलाई की सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

कोर्ट ने सीबीआई इंस्पेक्टर अनमोल सचान की अर्जी पर दिया आदेश-

  • कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और सीबीआई इंस्पेक्टर अनमोल सचान की अर्जी पर दिया है.
  • बीते 27 जून को इस अर्जी पर सुनवाई हुई थी.
  • इस दौरान यह दोनों मुल्जिम जेल से अदालत में पेश किए गए थे.
  • विवेचक ने अपनी अर्जी में इन दोनों मुल्जिमों को 10 दिन की कस्टडी में देने की मांग की थी.
  • यह कहते हुए कि 23 जून 2017 को इस मामले की लिखित शिकायत मेरठ के सुरेंद्र चैधरी ने दर्ज कराई थी.
  • जिसके मुताबिक एनबी सिंह अपने सहयोगी आदित्य के जरिए उससे 50 लाख की रिश्वत मांग रहे थे.
  • ट्रैप की कार्यवाही में आदित्य को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.
  • इसके बाद आदित्य के माध्यम से एनबी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया.
  • हालांक‍ि, इससे पहले पोस्ट ट्रैप की कार्यवाही के दौरान रिकार्ड की गई बातचीत से इस साजिश में एनबी सिंह के अलावा 3 अन्य लोगों के भी शामिल होने और इनके बीच रिश्वत की रकम वितरित होने की बात सामने आई है.
  • विवेचक का कहना था कि यह तीन कौन लोग हैं, यह जानना बेहद जरुरी है.
  • इसके लिए मुल्जिमों से पूछताछ आवश्यक है.
  • साथ ही इस मामले की अग्रिम विवेचना के लिए भी इन्हें रिमांड में दिया जाना जरुरी है.
  • लिहाजा मुल्जिमों का 10 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए.

 

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