नोट बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने का मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है.
SC ने लगाई सरकार को फटकार-
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को फटकार लगाई है.
- सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगते हुए सरकार से पुछा है कि लोगों को पुराने नोट बदलने का मौका दुबारा क्यों नहीं दिया गया.
- कोर्ट ने पुछा कि पुराने नोट फिर क्यों नहीं जमा करा सकते हैं.
- इस मामले ने कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है.
कोर्ट का केंद्र से सवाल-
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिसके पास नोट बदलने को लेकर वाजिब कारण था उनका क्या हुआ.
- मामले में SC ने कहा, ‘जो लोग किसी विशेष परिस्थिति के कारण पुराने नोट नहीं बदल पाए उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है?’
- इस मामले में SC ने सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है.
- मामले की अलगी सुनवाई 18 जुलाई को होगी.
- दरअसल सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई थी.
- वहीं पुराने नोट बदलने के लिए NRI लोगों के लिए अंतिम तारिख 30 जुलाई तक है.
- वहीँ 20 जुलाई तक बैंक पुराने नोट RBI में जमा कर सकते है.
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