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8 नवम्बर की रात देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1000 की नोटों को चलन से बाहर करते हुए नोटबंदी लागू की थी, जिसके बाद से अभी भी देश में कई लोगों के पास से 500 और 1000 के पुराने नोट पाए जा रहे हैं। इसी क्रम में SC ने केंद्र सरकार से पुराने नोट जमा करने को लेकर एक सवाल पूछा(supreme court question) है, जिसक जवाब केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
अगले पेज पर जानें केंद्र सरकार का जवाब:
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10 दिनों में केंद्र सरकार देगी जवाब(supreme court question):
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिसके पास नोट बदलने को लेकर वाजिब कारण था उनका क्या हुआ।
- मामले में SC ने कहा, ‘जो लोग किसी विशेष परिस्थिति के कारण पुराने नोट नहीं बदल पाए उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है?
- इस मामले में SC ने सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है।
- मामले की अलगी सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
- दरअसल सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई थी।
- वहीं पुराने नोट बदलने के लिए NRI लोगों के लिए अंतिम तारिख 30 जुलाई तक है।
- वहीँ 20 जुलाई तक बैंक पुराने नोट RBI में जमा कर सकते है।
- इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है।
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