गोरखपुर में बूचड़खाना बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई हुई. HC ने राज्य सरकार को नीति स्पष्ट करने का दिया आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि लोगों को खाने के अधिकार से नहीं वंचित करने का अधिकार सरकार को नहीं है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किया सवाल:

  • वहीँ हाई कोर्ट ने भी सरकार से कुछ सवाल किये हैं.
  • स्लाटर हाउस न होने पर छोटे जानवरों के कहां होंगे वध.
  • गाय के अलावा अन्य जानवरों के वध पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे सरकार.
  • मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी.

वहीँ मीट बेचने के लिए 32 शर्तें हैं जिनको मानने की प्रतिबद्धता होगी. ऐसे मीट व्यापारियों को इन नियमों का अनुपालन करना होगा.

दुकान का आकार और साजोसामान

  • मीट की जांच को संबंधित निकाय से वेटनरी स्टाफ नियुक्त हो.
  • दुकान के साइन बोर्ड पर मीट का प्रकार और मूल्य लिखा होना चाहिए.
  • लाइसेंसी वैध वधशाला से मीट की आपूर्ति की जानी चाहिए.
  • दुकान के सभी कार्मिकों के स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए.
  • मीट की दुकान के भीतर पर्याप्त जगह होनी चाहिए.
  • दुकान की ऊंचाई न्यूनतम तीन मीटर होनी चाहिए.
  • वातानुकूलित दुकान होने पर ढ़ाई मीटर होनी चाहिए.
  • पांच फीट ऊंचाई तक दीवारों पर चिकने टाइल्स लगे होने चाहिए.

नियमों का अनुपालन जरुरी:

  • फर्श पर बगैर फिसलने वाली टाइल्स लगाई जाएगी.
  • फर्श पर ढलाने पांच सेंटीमीटर से तीन मीटर तक की होनी चाहिए.
  • ताजा पानी के साथ ही गर्म पानी का भी इंतजाम होना चाहिए.
  • गंदे पानी की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था रहे.
  • मीट काटने में प्रयुक्त होने वाले सभी औजार स्टेनलेस स्टील के हों.
  • मीट को धुलने के लिए स्टेनलेस स्टील का वॉश बेसिन होना चाहिए.
  • दरवाजे खुद बंद होने वाले तथा इसके शीशे काले होने चाहिए
  • दुकान में क्रास वेंटीलेशन के लिए न्यूनतम एक पंखा व एक एक्सास्ट पंखा लगेगा.
  • बंद मुंह के कूड़ेदान का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर किया जाएगा.
  • कूड़ेदान खाली करने में इसे आबादी से दूर जमीन में दबाना होगा.
  • चिन्हित स्थान पर इसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था चाहिए.
    मीट आपूर्ति में सुरक्षा
  • कटा हुआ मीट स्टेनलेस स्टील के बर्तन में लाना और रखना होगा.
  • इस बर्तन के खाली होने पर नियमित तौर से सफाई होनी चाहिए.
  • दूर से मीट की आपूर्ति करने पर इंसुलेटेड वैन की व्यवस्था करनी होगी.

व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान

  • दुकानदार साफ कपड़े पहने और सिर ढका रखे.
  • हाथ साफ रखने के साथ नाखून कटे होने चाहिए.
  • मुख्य चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लें.
  • मीट की बिक्री और खरीद का पूरा रिकार्ड होना चाहिए.
  • दुकान पर खाना बनाना, खाना तथा सोना वर्जित रहेगा.

अनापत्ति प्रमाणपत्र

  • निकायों से दुकान चलाने का अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा.
  • पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था होने का प्रमाणपत्र चाहिए.
  • बड़े जनवरों व सुअर के मीट की बिक्री के लिए पुलिस की अनुमति.

अन्य खाद्य पदार्थों से दूरी

  • फल, सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों से दूर होना चाहिए.
  • धार्मिक स्थल तथा आवास के परिसर से 50 मीटर तथा मुख्य द्वार से 100 मीटर दूर होना चाहिए.
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