सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को दिये गये विशेष दर्जे के खिलाफ याचिका मंजूर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर केंद्र को नोटिस-
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकारा है।
- कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महबूबा मुफ़्ती
- याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी।
- इसे समाप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के पुर्नगठन की जरूरत नहीं हे।
- साथ ही याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है।
- बात दें कि देश में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली इस अनुच्छेद को खत्म किए जाने की मांग समय-समय पर उठती रहती है।
- हालांकि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल इस मांग का विरोध करते रहे है।
- कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हमारे ज़ज्बातों से जुडी है।
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