हरियाणा सरकार के लिए आज एक और परीक्षा की घड़ी है। दरअसल पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जाट समेत 6 जातियों के आरक्षण पर फैसला आयेगा। डेरा प्रकरण में कानून व्यवस्था को लेकर फेल हुई खट्टर सरकार के लिए आज जाट आरक्षण पर आने वाला फैसला किसी मुश्किल परीक्षा से कम नही है।
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फैसले पर टिकी सबकी नजर :
- आज पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से आने वाले फैसले पर जातियों के साथ प्रशासन की भी इस फैसले पर नजर है।
- जाट आरक्षण पर दोपहर दो बजे हाई कोर्ट का फैसला आयेगा।
- माना जा रहा है कि अगर फैसला हक में ना आया तो हिंसा होने की आशंका है।
- बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई छह मार्च को की थी। फैसले को सुरक्षित रखा गया था।
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जाट पिछड़ी जाति में नही आते :
- हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि जाट पिछड़े हैं इसलिए आरक्षण देने का फैसला लिया गया।
- वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति में नहीं है।
- याचिकाकर्ता ने कहा कि जाटों का सरकारी नौकरियों और क्लास वन पदों पर वर्चस्व है।
- ऐसे में सरकार गलत जानकारी दे रही है।
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6 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया :
- हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों के विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था।
- सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
- इस मामले में 6 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया था।
- आज जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की पीठ आज इस मामले में फैसला सुनाएगी।
- तीन सितंबर को रिटायर होने जा रहे जस्टिस सारों का यह फैसला उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले दिया जा रहा है।
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