डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को अब साल 2037 तक जेल की रोटी खानी होगी. अपने आश्रम की दो साध्वियों से बलात्कार करने के आरोप में उन्हें दस-दस साल की यानी कुल 20 बरस की कैद दी गई है. साथ ही उनपर सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं, पीड़िताओं को 15-15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फरमान सुनाया गया है. अब जब राम रहीम जेल से बाहर आएंगे तो उनकी उम्र 70 साल हो चुकी होगी.
20 साल की सजा और जुर्माना…
- दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में सीबीआई द्वारा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया गया था.
- सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक स्थित सुनारिया जेल की अस्थाई अदालत में सजा सुनाई.
- जज ने सुनवाई करते हुए उन्हें दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई.
- न्यायाधीश ने आरोपी (Ram Rahim) के अधिवक्ताओं की दलील को खारिज कर दिया.
- सीबीआई के अधिवक्ताओं द्वारा मांगी गई अधिकतम सजा की मांग को मानते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है.
- साथ ही उनपर सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 लाख का जुर्माना लगाया है.
- वहीं, पीड़िताओं को 15-15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फरमान सुनाया गया है.
जेल में सुनाई गई सजा… (Ram Rahim)
- दोपहर 2:10 मिनट पर विशेष न्यायाधीश हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुनारिया जेल पहुंचे थे.
- इसके बाद उन्होंने जेल में बनाई गई अस्थाई अदालत की व्यवस्थाएं देखी.
- दोपहर ढाई बजे न्यायाधीश जगदीपसिंह ने सुनवाई शुरू कर दी.
- न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए दस-दस मिनट का समय दिया गया था.
रहम की भीख मांगी पर कोर्ट ने नहीं सुनी कोई बात…
- सीबीआई के अधिवक्ताओं ने दोनों साध्वी के साथ किए गए यौन शोषण के मामले की गम्भीरता को बताते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की.
- इसके बाद गुरमीत के अधिवक्ताओं ने एक. के. नरवाना के नेतृत्व में गुरमीत की ओर से किए गए सामाजिक सरोकार के काम तथा उनके परिवार को देखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की.