हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक संत रामपाल के खिलाफ चल रहे दो मामलों में हिसार कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने रामपाल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने, इन दोनों मामलों में बरी कर दिया है।
रामपाल पर आया फैसला-
- स्वयंभू संत रामपाल को दोनों आरोपों से हिसार कोर्ट ने बरी किया।
- लोगों को बंधक बनाने के केस में कोर्ट ने रामपाल को बरी कर दिया है।
- साथ ही संत रामपाल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने दर्ज मामले में भी राहत मिल गई है।
- स्वयंभू संत रामपाल के वकील ने बताया कि उन पर धारा 426 और 427 के तहत आरोप लगाए गए थे।
- इन आरोपों से हिसार कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
- हिसार कोर्ट के मुताबिक़ संत रामपाल पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए है।
- लेकिन रामपाल पर देशद्रोह और हत्या का केस चलता रहेगा।
- ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा।
- बता दें कि रामपाल दास देशद्रोह के मामले में हिसार जेल में बंद है।
- मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट में गवाह पलट गए।
- कोर्ट में गवाहों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से सतलोक आश्रम गए थे, बंधक नहीं बने थे।
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