आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) से कथित रूप से उचित कर नहीं देने के लिए आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया गया था, जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने आयकर पर रोक लगा दी थी. दो संबंधित मुद्दों में, आईटीएटी ने खान के पक्ष में फैसला किया, आयकर विभाग को हार का सामना करना पड़ा.
आयकर को करना पड़ा हार का सामना :
- इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, आईटीएटी ने शाहरुख को 10 करोड़ रुपये का कटौती करने की अनुमति दी थी.
- जो उन्हें कोन बनेगा करोड़पति के लिए दिया गया था.
- दूसरा उदाहरण 7 करोड़ रुपये की कर मांग से जुड़ा था.
- साथ ही प्रोफेशनल फीस के लिए अभिनेता ने स्टार इंडिया से चार्ज किया था
- कथित तौर पर, आईटी विभाग ने 8 महीने पहले कर से बचने के लिए अभिनेता को कर नोटिस भेजा था.
- आईटीएटी के फैसले के अनुसार, स्टार इंडिया ने शाहरुख खान के साथ 104 एपिसोड के लिए गेम शो की मेजबानी करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था.
- हालांकि 52 एपिसोड के बाद टीवी चैनल ने बचे हुए एपिसोड को ख़त्म करने का फैसला किया और शाहरुख से पैसा वसूलना चाहते थे.
- शाहरुख़ ने 10 करोड़ रुपये का कटौती करने का दावा किया था.
- उन्होंने दावा किया था कि वह उनका खर्च था.
- जबकि उसकी व्यावसायिक आय का आंकलन करते हुए.
- कर अधिकारी ने इस को अस्वीकार कर दिया और चाहते थे कि शाहरुख़ अपनी आय पर कर का भुगतान करे, जिसमें 10 करोड़ रुपये शामिल थे.
- इस मामले में, आईटीएटी ने शाहरुख़ खान के पक्ष में फैसला किया है.
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Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.