नई दिल्ली : हिट एंड रन मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है और अब उक्त मामले में एक घायल व्यक्ति ने मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सलमान को बरी किया गया था।
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करे और सलमान खान एवं महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता नियामत शेख एवं उनके परिवार को उचित मुआवजा दे।
सलमान को बरी करने को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट के सामने शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा गया है। घायल व्यक्ति ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट ने पुलिस तथा निचली अदालत के सामने याचिकाकर्ता के बयान के संबंध में मजबूत बिन्दुओं को नजरअंदाज कर दिया और अभियुक्त को बरी कर दिया।
याद दिला दें कि निचली अदालत ने खान को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
नियामत शेख ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने निर्णय में कई कमियां हैं और सलमान खान पर गैर-इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बहाल किया जाए।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की याचिका के साथ ही सुनवाई करेगा।