दिल्ली की एक अदालत ने ‘बिग बॉस’ शो के प्रतियोगी स्वामी ओम को अग्रिम जमानत दे दी है, उन पर एक सहयोगी महिला के साथ छेड़छाड़ और धमकी का आरोप है. विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग-1 ने स्वामी ओम की याचिका को सह-आरोपी स्वामी संतोष आनंद के साथ जिन्हें उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है.

ओम स्वामी को मिली जमानत :

  • स्वामी के खिलाफ चार मामले लंबित हैं, लेकिन कोई भी यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आता है.
  • इन परिस्थितियों को देखते हुए, इस आवेदक को सह-आरोपी संतोष आनंद के साथ समता मिलना चाहिए जो उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत में दाखिल हो गए है.
  • अदालत ने ओम को 25,000 रुपये के निजी बांड और समान रकम की एक ज़मानत पर राहत दी.
  • ओम के लिए उपस्थित हुए एडमिरि ए पी सिंह ने दावा किया था कि ये आरोप झूठे और तुच्छ थे.
  • आरोपियों को बदनाम करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
  • अदालत का आदेश समानता के आधार पर आया था क्योंकि सह-आरोपी संतोष आनंद को 5 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी थी.
  • निर्दोषता का दावा करते हुए स्वामी ओम के वकील ए.पी. सिंह ने अदालत से कहा कि उन्हें झूठा फंसा दिया गया है.
  • उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अगर अग्रिम जमानत दी.
  • ओम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा.
  • इंद्रप्रस्थ एस्टेट पुलिस थाने में उसकी शिकायत में, उस महिला ने स्वामी ओम और संतोष आनंद पर गलत तरीके से संयम और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया था.
  • इसके साथ ही उस महिला ने उन आपत्तिजनक कृत्य करने के भी आरोप लगाए थे.
  • महिला ने शिकायत की कि आरोपी ने 7 फरवरी को उसके कपड़े फाड़ दिए थे.
  • हाल ही में स्वामी के शो में गए थे जहां लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया और शो से निकाल दिया.

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