भारत की राजधानी दिल्ली में हुए बारह साल पूर्व सीरियल ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है.इस फैसले में मुख्य आरोपीब्लास्ट के मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार को दोषी करार देते हुए दस साल की सज़ा सुनाई है.आरोपी मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फजिलि को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है. 2005 में दिल्ली में दिवाली के वक़्त ये धामके हुए थे.इस घटना में साठ लोगों की मौत हुई थी जबकि दो सौ से ज्यादा घायल हुए थे धमाकों को अंजाम लश्कर-ए-तैयबा द्वारा दिया गया था.
तारिक अहमद , मोहम्मद हुसैन ,मोहम्मद रफीक आरोपी
- इन सीरियल धमाकों में तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह
- आरोपी ठहराए गए थे .मास्टरमाइंड तारिक अहमद के निर्देश में इस घटना को अंजाम दिया गया था.
- दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ केस दाखिल कर लिया गया था.
- केवल पहाडगंज इलाके में 9 लोगों की मौत हुई थी.
- साठ लोग इस जगह घायल हुए थे.इसके अलावा गोविंद पुरी,सरोजनी नगर में
- करीब दो सौ लोग घायल हुए थे.
- इस मामले में फैसला 13 फरवरी को आना था.
- किसी कारण इस फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया.
- अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो गोविन्द पुरी इलाके में चार लोग घायल हो गए थे.
- सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके सरोजनी नगर में पचास लोगों की मौत हुई थी.
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