बहुचर्चित 2G व कोयला घोटाला मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आना था. जिसके तहत अब कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. बता दें कि उन्हें 2जी व कोयला घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच पर रखी जाएगी निगरानी :
- साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रंजीत सिन्हा को 2जी मामले से दूर रहने को कहा था.
- जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सीबीआई निदेशक व दो अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में जांच का निर्देश दिए है.
- आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर जांच पर निगरानी रखी जाएगी.
- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी.
- भूषण ने आरोप लगाया था कि पद पर रहते हुए उन्होंने अपने आवास पर घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की थी,
- जबकि उस समय घोटाले की जांच जारी थी.
सिन्हा के खिलाफ थे सबूत :
- SC द्वारा नियुक्त एमएल शर्मा कमेटी द्वारा जांच में सिन्हा को मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था.
- सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक,
- रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है.
- कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्रीज से यह जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे.
- जिसकेो बाद कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने व आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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