झारखण्ड के पूर्व मुंख्यमंत्री मधु कोड़ा को बुधवार 13 दिसंबर को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दे दिया था. गौरतलब है कि, विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत मामले में 4 लोगों को दोषी पाया. जिनमें पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व चीफ सेक्‍टरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य शामिल हैं. (madhu koda)

मधु कोड़ा को तीन साल की सजा (madhu koda)

  • कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी पाया गया था.
  • पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को तीन साल की सज़ा सुनाई है.
  • जेल के अलावा विशेष अदालत ने कोड़ा पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है जबकि एचसी गुप्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगा है.
  • झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एके बसु और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोड़ा के सहयोगी विजय जोशी को भी सजा हुई है.
  • राझरा कोल ब्लॉक गलत तरीके से षड्यंत्र रचते हुए कोलकाता के प्राइवेट फर्म विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन करने के जुर्म में तीन साल कैद की सज़ा दी गई है.
  • विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने प्राइवेट फर्म को भी दोषी माना.
  • कोर्ट ने उस पर 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है.
  • इससे पहले, बुधवार को मधु कोड़ा को अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया था.

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