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मरने के बाद भी ‘आधार’ ज़रूरी!

भारत के नागरिक की पहचान वाला आधार कार्ड अब व्यक्ति के मरने के बाद भी काम आएगा। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना जरूरी होगा तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

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एक अक्टूबर से देशभर में लागू होगा यह नियम-

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गलत जानकारी देना माना जायेगा अपराध-

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