देश में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बहस सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए आधार को जरुरी किये जाने पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि, आधार जरुरी किये जाने को लेकर गुरुवार 14 दिसंबर को भी SC में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुना सकती है।
आधार एक्ट की वैलिडिटी पर बेंच की सुनवाई 17 जनवरी से:
- सुप्रीम कोर्ट सरकारी सेवाओं और योजनाओं में आधार के जरुरी होने पर अपना फैसला सुना सकती है।
- गौरतलब है कि मामले में गुरुवार को सुनवाई की गयी थी।
- सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
- वहीँ सुप्रीम कोर्ट आधार एक्ट की वैलिडिटी के मामले में 17 जनवरी से सुनवाई करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में आधार को जरुरी किये या न किये जाने को लेकर याचिकाएं दायर की गयी थीं।
सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी:
- सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता पर SC अपना फैसला शुक्रवार को सुना सकती है।
- सरकार की ओर से SC को बताया गया कि आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गयी है।
SC ने याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान को फटकारा:
- गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान को फटकार लगायी।
- श्याम दीवान ने कहा कि, वह दिन जब दूर नहीं, जब लोगों को बाथरूम जाने के लिए भी आधार नंबर देना होगा।
- जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि, बयानबाजी और अतिश्योक्ति वाले तर्कों के बजाय कानून के तर्कों पर बात करें।
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