सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ आधार अधिनियम की वैधता से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई से शुरू होगी और दो दिन चलेगी।
आधार कार्ड मामले की सुनवाई-
- आधार अधिनियम की वैधता से संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सुनवाई करेगी
- याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई से शुरू होगी और दो दिन चलेगी।
- आधार अधिनियम की वैधता को चुनौती गोपनीयता के मुद्दे पर दी गई है।
- बता दें कि यह मुद्दा पिछले दो साल से लंबित पड़ा है।
- 5 जजों की संविधान पीठ इस पर फैसला करेगी कि गोपनीयता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है?
- SC के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को मामले पर फैसला लिया
- पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ दो दिनों तक इस मामले की सुनवाई करेगी।
- वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है।
- जिस पर केहर ने मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा किए जाने की बात कही।
- गोपनीयता मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर आधार योजना की वैधता को लेकर सवाल अक्टूबर 2015 में सविधान पीठ के पास भेजा गया था।
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