बिहार में बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में चार दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही टेनी यादव और राजेश कुमार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बिंदी यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। ADJ-1 सच्चिदानंद सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 31 अगस्त को गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत 4 को दोषी क़रार दिया था।
क्या है मामला-
- 19 वर्षीय आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके गया से अपनी गाड़ी से लौट रहा था।
- पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी।
- 12वीं में पढ़ने वाले आदित्य का कसूर केवल इतना था कि उसने एमएलसी के बेटे को साइड नहीं दी थी।
- गाड़ी ओवरटेक करने जैसे मामूली बात पर रॉकी ने आदित्य को गोली मार दी।
- अस्पताल ले जाते समय आदित्य ने दम तोड़ दिया था।
- गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में 11 मई 2016 को रॉकी को गिरफ्तार किया गया था।
- मामले में रॉकी के साथ साथ घटना के समय टेनी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को जेल भेजा गया था।
- हालाँकि टेनी यादव और राजेश कुमार को ज़मानत मिल गई थी।
- मामले में 31 अगस्त को गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत 4 को दोषी क़रार दिया था।