गूगल सीईओ और भारत में गूगल के प्रेसिडेंट को इलाहाबाद जिला अदालत ने कल नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला:
- उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की जिला अदालत ने गूगल सीईओ लैरी बेस और भारत के गूगल प्रेसिडेंट राजन आनंद को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में तलब होने का आदेश दिया गया है।
- यह नोटिस मंगलवार 19 जुलाई को जारी किया गया।
- गूगल को यह नोटिस जुलाई 2015 में टॉप टेन अपराधियों की सूची पर जारी किया गया है।
- दरअसल इस सूची में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी शामिल है।
- जिसके तहत मामले को लेकर इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील मिश्रा ने 156 (3) के तहत एक परिवाद दाखिल किया था।
- याचिका में इस कृत्य को मोदी की छवि को नुक्सान पहुँचाने वाली हरकत बताई थी।
- गौरतलब है कि, एसीजेएम की कोर्ट ने इस अर्जी को ख़ारिज कर दिया था।
- जिसके बाद सुशील मिश्रा ने 19 जुलाई को जिला अदालत में याचिका दायर की और मामले में रिवीजन की अपील की।
- मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज महबूब आलम ने गूगल के सीईओ लैरी बेस और भारत में गूगल के चेयरमैन राजन आनंद को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में 31 को तलब होने का आदेश दिया है।