बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने गोवा हवाई अड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया। जिसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अदालत से कहा कि 1 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह एक ‘अलग घटना’ थी और दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी।
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निदेशक ने जारी किया लिखित बयान :
- गोवा हवाई अड्डे के निदेशक भूपेश नेगी ने एक लिखित बयान दिया है।
- जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो।
- साथ कहा कि हवाई अड्डा क्षेत्र व उसके परिसर का ऐसी किसी भी घटना के लिए उपयोग नहीं किया जाए।
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याचिका दायर कर की थी मामले की जांच :
- अधिवक्ता ऐरिस रॉड्रिक्स ने याचिका दायर कर मामले में जांच की मांग की थी।
- जिसमें 1 जुलाई को डबोलिम हवाई अड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई थी।
- यह हवाई अड्डा भारतीय नौसेना के आईएनएस हंस बेस द्वारा संचालित किया जाता है।
- भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एएआई ने अदालत से कहा कि यह बैठक अचानक आयोजित की गई थी।
- इसलिए अनुमति की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
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पूर्वनियोजित था बैठक :
- अदालत ने हालांकि 1 जुलाई को हुई इस बैठक के दौरान मंच, कुर्सियां, साउंड बॉक्स वगैरह पाए जाने पर सवाल उठाया।
- सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह बैठक एकाएक आयोजित की गई थी, तो ये सब चीजें कैसे आईं।
- इससे यह संकेत मिलता है कि बैठक पूर्वनियोजित था।
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