दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जमानत को आज दिल्ली की एक अदालत ने मंज़ूर कर लिया है। दरअसल अरविन्द केजरीवाल ने साल 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान दायर एक शपथपत्र में कथित गलत जानकारी दी थी। जिस पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई चल रही है। इसी मामले को लेकर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की तरफ से अदालत में ज़मानत की अपील की गई थी ।जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया है।
ये है पूरा मामला
- दिल्ली की एक अदालत ने अरविन्द केजरीवाल को राहत देते हुए उनकी ज़मानत की अर्जी को मंज़ूर कर लिया है।
- केजरीवाल ने साल 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान दायर एक शपथपत्र में कथित गलत जानकारी दी थी।
- बता दें की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने केजरीवाल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी है।
- इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2017 को जाएगी।
- ज्ञातव्य हो की अदालत ने 31 अगस्त को सीएम केजरीवाल को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट दी थी।
- साथ ही जमानत पर सुनवाई लंबित होने के मद्देनजर उन्हें आज निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया गया था।
- बता दें की अदालत ने दिल्ली सीएम को इस आधार पर छूट दी थी।
- कि वह ‘‘काम और कुछ महत्वपूर्ण बैठकों एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन’’ के कारण पेश नहीं हो सकते।
- गौरतलब है की इस साल फरवरी में केजरीवाल को एक आपराधिक शिकायत के मामले में तलब किया था।
- ये शिकायत एक एनजीओ की ओर से नीरज सक्सेना एवं अनुज अग्रवान ने की थी।
- इसका कहना था कि केजरीवाल ने साल 2013 चुनाव में अपनी जानकारी प्रत्यक्षत ‘‘जानबूझकर छुपाई’’ और ‘‘दबाई’’ थी।
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