कथावाचक आसाराम बापू पर नाबालिग केस में जोधपुर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। मामले पर फैसला सुनाते हुए जज ने आसाराम सहित सभी को दोषी करार दिया है. आसाराम, शिल्पी,सरद दोषी करार दिए गये. केस के आसाराम के 2 सेवक, सिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है. आसाराम की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गयी है.
आसाराम दोषी करार:
फैसले से पहले से ही आसाराम के समर्थक दंगा न फैलाएं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। कारों और बसों में लोगों की तलाशी ली जा रही है और उनके परिचय पत्र चेक किये जा रहे हैं। ट्रेन यात्रियों पर भी RPF कड़ी नजर रख रही है. इसके अलावा क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गयी है, जो 30 अप्रैल तक लागू हैं.
आसाराम पर लगी ये धाराए:
दो हजार से अधिक जवान तैनात:
शहर के बस अड्डे, मुख्य बाजारों और प्रमुख होटलों के आस-पास सादा वर्दी में जवान तैनात कर दिए गए हैं जो लोगों की हर गतिविधियों पर नजरें रखे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शहर में दो दिन करीब दो हजार से अधिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जोधपुर पुलिस के आग्रह पर रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियां भी बुला ली हैं।
साढ़े चार साल से हिरासत में:
31 अगस्त 2013 : काफी मशक्कत के बाद आसाराम छिंदवाड़ा आश्रम से गिरफ्तार।
01 सितंबर 2013 : आसाराम को जोधपुर लाया गया
13 फरवरी 2014 : आसाराम के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए गए
16 दिसंबर 2016 से विशेष अदालत में केस हुआ शुरू
07 अप्रैल 2018 : अंतिम बहस पूरी, फैसला सुरक्षित, फैसला के लिए 25 अप्रैल की तारीख