उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। जिसके तहत बुधवार 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की गयी थी। यह सुनवाई सीबीआई द्वारा दायर याचिका के आधार पर की गयी थी।
कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा:
- देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की थी।
- सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मानते हुए भाजपा नेताओं पर मुक़दमे का आदेश दिया है।
- यह मुकदमा साजिश कर बाबरी मस्जिद के विवादित ढाँचे को गिराने के तहत चलाया जायेगा।
- गौरतलब है कि, सीबीआई ने SC में इलाहाबाद HC के फैसले को चुनौती दी थी।
- वहीँ SC के आदेश के बाद भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत
- विहिप के एक दर्जन लोगों पर मुकदमा चलेगा।
कल्याण सिंह पर मुकदमा न चलाने के SC के आदेश:
- SC ने बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
- वहीँ साजिशकर्ताओं में भाजपा नेता कल्याण सिंह का भी नाम था, लेकिन SC ने उनपर मुकदमा न चलाने के निर्देश दिए हैं।
- जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह का वर्तमान में राजस्थान का गवर्नर होना बताई है।
आगे की कार्रवाई लखनऊ हाई कोर्ट में:
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे आदेश दिया कि, मामले में आगे की सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में पूरी की जाएगी।
- साथ ही रायबरेली में चल रहे केस को लखनऊ कोर्ट में लाने के लिए SC ने 4 हफ़्तों का समय दिया है।
- वहीँ बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के लिए दो साल का समय दिया है।
नहीं होगा जजों का ट्रान्सफर:
- SC ने मामले में आगे कहा है कि, जो भी जज मामले की सुनवाई कर रहे हैं, इस दौरान उंनका तबादला नहीं होगा।
इन पर भी चलेगा मुकदमा:
- विहिप नेता विनय कटियार,
- साध्वी ऋतंभरा,
- सतीश प्रधान,
- चम्पत राय बंसल,
- गिरिराज किशोर(मृ०)।
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