हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा बीफ के निर्यात पर प्रतिबंध पर महाराष्ट्र में चल रही सुनवाई को 8 हफ़्तों के लिए टाल दिया है. इससे पहले न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर एक नोटिस भेजा था.
36 डीलरों ने दायर की थी याचिका :
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बीफ प्रतिबन्ध पर चल रही सुनवाई को 8 हफ़्तों के लिए टाल दिया है.
- बताया जा रहा है की इससे पहले न्यायालय ने 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस भेजा था.
- यह नोटिस बीजेपी शासित राज्य सरकार को भेजा गया था.
- जिसमे बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गये निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही गयी है.
- आपको बता दें कि यह याचिका महाराष्ट्र के 36 बीफ डीलरों द्वारा दायर की गयी है.
- आपको बता दें की बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में मवेशियों की ह्त्या पर प्रतिबंध लगा दिया था.
- परंतु उन्होंने यह साफ़ किया था के मात्र बाहर से लाये गये बीफ को रखना कानूनन अपराध नही है.
- जिसके बाद अगस्त में 36 डीलरों द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है.
- डीलरों के अनुसार वे मात्र मवेशियों का मॉस निर्यात करना चाहते है जिसमे गाय नहीं होगी.
- इसके साथ ही मारे जाने वाले मवेशी की उम्र 16 साल से कम नही होगी.
- डीलरों के अनुसार 16 साल से ज्यादा के मवेशी बूढ़े होने के कारण खेती के काम नही आते हैं.
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