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काले हिरण शिकार मामले में सलमान दोषी करार, अन्य आरोपी बरी

सलमान खान पर लगभग 20 साल पहले काले हिरण के शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाया। सलमान पर 1998 में काले हिरण के शिकार को लेकर जोधपुर कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना आखिरी फैसला सुनाया। चीफ ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट देव खत्री इस मामले पर अपना फैसला सुना चुके हैं। इस मामले की सुनवाई के लिये फिल्म अभिनेता सलमान खान से लेकर अन्य सभी कलाकार जोधपुर पहुंचे हुए थे।

ये है मामला :

साल 1998 में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे। शूटिंग के दौरान इन पांचों पर जोधपुर में अलग अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। आरोप है कि साल 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था। आज जिस मामले में फैसला आना है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है। 20 साल पहले दर्ज हुए काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान मुख्य आरोपी हैं।

अदालत ने सुनाया फैसला :

जोधपुर अदालत में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे तब्बू सहित नीलम पेश हुई थी। कोर्ट में पेश होने के लिए सबसे पहले सैफ अली खान और अन्य लोग पहुंचे हुए थे। अंत में सलमान खान लगभग 11 बजे के करीब कोर्ट में पहुंचे। अन्य तारीखों की तरह आज फैसले के दिन भी सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा सबसे पहले कोर्ट पहुँच गयी थी। बीती शाम सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने भाई की सलामती के लिए अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाकर पूजा की थी। जोधपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों सहित सलमान खान ने अपने ऊपर लगाये गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर सलमान खान को वन संरक्षण नियम के तहत दोषी करार दिया गया। इसके अलावा सलमान खान के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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