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Budget 2018: कर्मचारियों के लिए तोहफा, 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी

budget 2018 gratuity 20 lakh rs tax free

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मोदी सरकार ने आने वाले 2019 चुनाव के लिए भले ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. वहीँ आम Budget 2018 मौजूदा सरकार का आखि‍री फुल बजट होगा और इस बजट से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर इस बजट में अच्छा खासा ध्‍यान दे रहे हैं. इस बजट में माना जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स मुक्त करने का कानून जल्द पारित हो सकता है.

Budget 2018-पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल:

आपको बता दें कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 आने वाले Budget 2018 सेशन में पास किया जा सकता है. वहीँ इस बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने जा रही है.

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बता दें कि इस सत्र में इस विधेयक पास होने पर लोगों कि 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो सकती है. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 आने वाले budget 2018 सेशन में पास किया जा सकता है और इस बिल के पास हो जाने के बाद फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे.

वहीँ मौजूदा समय में जिन कर्मचारियों का सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा का हो गया है, ऐसे सभी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने की सुविधा प्राप्त होगी.

इसके साथ ही आपको बता दें कि यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. संसद से विधेयक पास होने के बाद सरकार को छूट के दायरे में आने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को दोबारा तय करने की जरूरत नहीं रह जाएगी.

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आपको बता दें कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्ट, 1972 को पोर्ट, रेलवे कंपनियों, माइंस, फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑयलफील्ड, प्लांटेशन या अन्य ऑर्गनाइजेशंस में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू हुआ था. जो कि 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है.

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वैसे देखा जाए, तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों सभी कर्मचारियों को पांच साल या उससे ज्यादा की सर्विस पर 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट है. वहीँ ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 5 साल या उससे ज्यादा की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

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