सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों के नाम पर हो रही हिंसा मामले में सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार हिंसा के खिलाफ है।
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केंद्र सरकार ने किया हिंसा का खंडन:
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इस तरह की किसी भी हिंसा का खंडन करते हैं।
- आगे कहा कि संसद में भी सरकार ये कह चुकी है कि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है।
- सरकार ने कहा अलग-अलग राज्यों में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- आगे सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून-व्यवस्था कायम रखें।
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6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई :
- आपको बता दें की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।
- जिसके बाद गुजरात, झारखंड, और कर्नाटक ने जवाब दाखिल किया है।
- गुजरात ने जवाब में कहा है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।
- बाकी राज्य सरकारों को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से गोरक्षा के नाम पर हिंसा के मामलों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
- इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
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