उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सूबे में राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले को केंद्र ने अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। कल हाईकोर्ट द्वारा राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया गया था, जिसकी अपील आज केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गयी।
केंद्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट तैयार:
- राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- केंद्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार।
- केंद्र सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी भूमिका में होंगे।
- आज दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई।
- गौरतलब है कि, यदि आज सुनवाई नहीं हो पाती है तो सुनवाई सोमवार 25 अप्रैल को होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दे दिया है।
3.30 बजे होगी सुनवाई:
केंद्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए पीठ बैठेगी। राष्ट्रपति शासन लगाने की रोक पर फैसले को केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। जिसकी सुनवाई आज दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने,
- सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बहस के लिए तैयार हो गया है।
- नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग।
- जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एसके सिंह की खंडपीठ करेगी सुनवाई।
- हाईकोर्ट ने कई पक्षों को नजरअंदाज कर दिया फैसला।
- स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को नहीं तवज्जो नहीं दी गयी।
- इन्ही कारणों से सुनवाई के लिए याचिका को मंजूरी दी।
नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक:
केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य में 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगा।