नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 9 बागी विधायकों को राहत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बागी विधायकों को सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा।
विधायकों को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा था कि जबतक मामला लंबित है तब तक उन्हें सरकारी आवास में रहने दिया जाये।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी 9 विधायक सुनवाई पूरी होने तक सरकारी आवास में रह सकते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक और बागी विधायक की अपील पर उत्तराखंड स्पीकर को भी नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि राज्य में तीन महीने से चल रही उथल-पुथल अब शांत हो चुकी है और हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर दिया। इस फ्लोर टेस्ट में बागी विधायकों को अपना मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ था जब कोर्ट ने कहा था कि सभी 9 बागी विधायक मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे।
इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को होगी।