देश के उच्चतम न्यायालाय में इन दिनों तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है. जिसके तहत आज इस मामले पर सुनवाई का साँतवा दिन था. आज की सुनवाई के दौरान कई दिग्गज वकील और इस्लामिक संस्थान मौजूद रहे. इस दौरान वकील कपिल सिब्बल द्वारा AIMPLB की ओर से पक्ष रखा गया. साथ ही कहा गया कि इस मामले पर CJI केहर द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया गया.
ऐजी मुकुल रोहतगी द्वारा रखा गया केंद्र सरकार का पक्ष :
- तीन तलाक के मामले पर आज सुनवाई का साँतवा दिन था जिसके तहत आज दोनों पक्षों द्वारा अपनी बात रखी गयी.
- इस दौरान AIMPLB की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने बोर्ड का पक्ष और कई बातों को कोर्ट के सामने रखा.
- कपिल सिब्बल द्वारा CJI केहर के सवालों का जवाब भी दिया गया साथ ही इस नियम से जुड़ी कई कुंठाओं को खोला गया.
- बता दें कि जस्टिस केहर द्वारा कपिल सिब्बल से पूछा गया था कि क्या मुस्लिम महिलाएं तुरंत दिए गए तलाक को नकार सकती हैं.
- जिसपर कपिल सिब्बल द्वारा जवाब दिया गया कि तीन तलाक़ एक खता है और इससे जुड़े दस्तावेज़ भी कोर्ट को दिखाए गए.
- जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा केंद्र का पक्ष रखा गया.
- मुकुल रोहतगी द्वारा दी गयी दलील में कहा गया है कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नही है.
- साथ ही यदि तीन तलाक़ को ख़त्म किया जाता है या अवैध घोषित किया जाता है तो इस्लाम नहीं बदलेगा.
- इसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच का मामला नहीं है.
- बल्कि यह मामला एक ही समुदाय के पुरुष और स्त्री के बीच के मतभेद का मामला है.
- जिसके बाद आज इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी बात रखी गयी है.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें