हाल ही में आयकर विभाग ने एक घोषणा की है जिसके तहत कर अपवंचना माफी योजना के तहत अघोषित आय पर कर भुगतान के लिए 500 और 1,000 रुपये के प्रतिबंधित नोट का उपयोग 30 दिसंबर तक किया जा सकता है.
पाक साफ़ होने का एक और मौक़ा :
- सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था लेकर आई है.
- जिसके तहत अघोषित आय धारकों को कर, जुर्माना और अधिभार के रूप में 50% दे पाक साफ होने का मौका है.
- साथ ही उन्हें 25 प्रतिशत राशि बिना ब्याज वाले जमा योजना में चार साल के लिए लगानी होगी.
- वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएमजीकेवाई के तहत कर, अधिभार, जुर्माने के भुगतान
- इसके साथ ही जमा के लिए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट का उपयोग किया जा सकता है.
- पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर 2016 से खुली है और लोग अघोषित आय के बारे में खुलासा 31 मार्च 2017 तक कर सकते हैं.
- इसके अलावा योजना के तहत कर, अधिभार तथा जुर्माना का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिए किया जाएगा.
- इसके साथ ही जमा राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में की जानी है.
- अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा नकद में पीएमजीके जमा योजना 2016 में जमा की जा सकती है.
- बताया जा रहा है कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
- शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित व्यक्ति अपने बैंक खाते में रख सकता है.
- 30 दिसंबर के बाद कर के साथ-साथ जमा चैक या आरटीजीएस के जरिये करना होगा.
- वहीं, योजना के तहत कालाधन की घोषणा नहीं करने पर
- साथ ही उसे कर रिटर्न में आय के रूप में दिखाए जाने पर कर और जुर्माने के रूप में 77.25 प्रतिशत लगाया जाएगा.
- अगर योजना के तहत खुलासा नहीं किया जाता है,
- तो कर पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा जाएगा और अभियोजन भी चलाया जाएगा.
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