साल 2015 में दायर याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है अगर वयस्क बच्चे माँ बाप के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो माता पिता पूरे हक़ से बच्चों को घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. जस्टिस मनमोहन ने ये फैसला दिया है.
कोर्ट ने सारे तथ्यों को किया स्पष्ट
- कोर्ट ने स्थिति को पूरा स्पष्ट करते हुए कहा मामले में ज़रूरी नहीं घर बच्चों का हो.
- या फिर माँ बाप खुद घर के मालिक हों.
- दोनों तरह से माँ बाप ये फैसला करने के हकदार हैं.
- जब तक माता पिता सम्पत्ति के कानूनी हकदार हैं.
- अपने अभद्र और गाली गलौज करने वाले वयस्क बच्चों को घर से बाहर कर सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा ज़रूरी
- अदालत ने कहा माँ बाप को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का हक़ है.
- साल 2007 में वारिष्ट एवं बुज़ुर्ग नागरिकों की सुरक्षा के लिए
- राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए कहा गया था.
- साल 2015 में नशे के आदी एक पुलिसवाले और उसके भाई द्वारा याचिका दाखिल की गयी थी.
- माँ बाप ने दोनों की नशे की लत से परेशान होकर.
- दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया था.
- जिसके बाद भाइयों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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