दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नये उपराज्यपाल के बीच पहले टकराव का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने वाले केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज करते हुए फाइल लौटा दी है।
नहीं मिलेगा मुआवजा:
- सूत्रों के हवाले से उपराज्यपाल ने कहना है कि राम किशन ग्रेवाल दिल्ली के नागरिक नहीं हैं।
- वह हरियाणा के नागरिक हैं इसलिये उन्हें दिल्ली सरकार से मुआवजा नहीं मिल सकता।
- ज्ञात हो कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने नई पॉलिसी बनाई थी।
- इस पाॅलिसी के अनुसार दिल्ली में रहने वाले किसी भी फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान
- पर ड्यूटी पर मृत़्यु होने पर दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड रुपए का मुआवजा देगी।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था:
- दिल्ली सरकार के फौजी को मुआवजा देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी।
- याचिका में कहा गया था कि मुआवजा देकर खुदकुशी जैसे कदम का महिमामंडन नहीं करना चाहिए।
- याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि किशन ग्रेवाल दिल्ली के निवासी नहीं हैं।
- इसी साल 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी।
- ज्ञात हो कि पूर्व सूबेदार राम किशन ग्रेवाल दिल्ली के नागरिक नहीं, हरियाणा के नागरिक हैं।
- उन्होंने OROP के लिए पिछले साल नवंबर में जंतर-मंतर पर आत्महत्या की थी।
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