पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले से देश भर बैंको और एटीएम के बाहर लम्बी-लम्बी लाइने देखी जा सकती है। सभी लोग अपना हर काम छोड़कर नोट बदलवाने के लिए जुट गए है। मगर नोटबंदी के फैसले के बारे में पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को जो जानकारी दी है, वह गलत है।
केंद्र सरकार के खिलाफ की गयी याचिका :
- दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गयी है।
- इसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को जो जानकारी बतायी है, वह गलत है।
- याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा एक हफ्ते में पैसे निकालने की सीमा 24 नवम्बर तक थी।
- मगर सरकार द्वारा कोर्ट को बिना बताये इसे 30 दिसंबर तक कर दिया गया।
- नोटबंदी के बाद सप्ताह में 24 हजार रुपये बैंक खाते से निकालने की सीमा 24 नवंबर तक के लिए थी।
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- जबकि अब इसे 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया।
- केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि 8 नवंबर के बाद 14 नवंबर को दूसरी अधिसूचना में इसकी जानकारी कोर्ट को दी गयी थी।
- याची पक्ष द्वारा हाई कोर्ट से 25 नवंबर के आदेश को वापस और नया आदेश देने की बात की गयी।
- दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई आज की जाएगी।
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