दिल्ली में व्याप्त तीन सौ नामी निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर जारी कशमकश खत्म होती नजर आ रही है.आज हाई कोर्ट द्वारा नर्सरी दाखिले पर फैसला आया जिसमें सरकार द्वारा दाखिले पर जारी किये गए नोटिस पर रोक लगा दी है.
नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट का फैसला
- सरकार द्वारा नर्सरी दाखिले पर एक सरकारी नोटिस जारी किया गया था.
- जिसमे अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने के अधिकार से
- अलग कर रहा है.इसलिए इस फैसले को रद्द करने की मांग हो रही थी.
- क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ इस तरह का फैसला नहीं दे सकता.
- कई निजी स्कूलों और अभिभावकों की तरफ से कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी थी.
- कोर्ट की इस फैसले से दिल्ली सरकार को काफी झटका लगा है.
300 स्कूलों के लिए इस प्रणाली के तहत कई नियम बनाये गए थे.
- डीडीए से सस्ते दर पर ज़मीन भी स्कूलों को आवंटित कर दी गयी थी.
- दिल्ली सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स में नेबरहुड क्राइटेरिया को भी महत्व दिया गया था.
- अभी ये मामला यहीं शांत हो जाए ऐसा कह नहीं सकते.
- अभी जो फैसला आया है वो सिंगल बेंच से आया है.
- दिल्ली सरकार सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे सकती है.