बीते दिन पाठ्यक्रम की किताबों की फोटोकॉपी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन विदेशी प्रकाशकों द्वारा दी गयी याचिका को खारिज कर दिया।
फोटोकॉपी को न बेचने की दी थी याचिका :
- इन प्रकाशकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके प्रकाशन की किताबों की फोटोकॉपी व पेजों को बेचने को चुनौती दी थी।
- हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर किसी एक इंसान का कोई कॉपीराइट नहीं है।
- इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप से भी प्रतिबंध हटा लिया।
- यहाँ से छात्र इन तीन विदेशी प्रकाशकों की किताबों से बनाये गए स्टडी मैटेरियल की फोटोकॉपी लेते थे।
यह भी पढ़े : ‘मोरमुगाओ’ की लॉन्चिंग आज, बेड़े में जल्द होगा शामिल!
- करीब 20 साल से ये फोटोकॉपी की शॉप यहाँ थी मगर 2012 में कोर्ट के आदेश के चलते यह बंद कर दी गई थी।
- अदालत के इस आदेश के साथ फोटोकॉपी दुकान चलाने वालों के साथ साथ छात्र और प्रोफेसर भी बहुत खुश है।
- आपको बता दें कि इस दुकान से प्राप्त स्टडी मैटेरियल कॉलेज के सिलेबस के आधार पर तैयार किया जाता है।
- इनमें पाठ्यक्रम से जुड़ी अलग अलग प्रकाशकों की किताबों के पाठों को सम्मलित किया जाता है।
- इस तरह छात्रों को पढने में आसानी होती है साथ ही उन्हें महंगी किताबें भी नहीं खरीदनी पड़ती।
यह भी पढ़े : कंटेंट रेगुलेशन समिति ने ‘आप’ को विज्ञापन मामले में माना दोषी !
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें