हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत बलात्कार से पीड़ित महिला अगर गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा सरकार द्वारा मुआवज़े का हकदार होगा.
POCSO व शिकार मुआवजा योजना में मौजूद नहीं :
- हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.
- जिसके तहत अब सरकार को बलात्कार पीड़ित महिला के बच्चे को मुआवजा दिए जाने की बात कही है.
- कोर्ट ने यह फैसला एक मामले के अंतर्गत लिया है.
- जिसमे एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का बलात्कार किया गया था.
- जिसके बाद उस पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया था.
- इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया की अब तक POCSO व दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा योजना में यह क़ानून नहीं है.
- कोर्ट ने यह भी बताया कि इस स्थिति में चाहे माँ नाबालिक हो या बालिग़.
- शिकार हुई महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाला बच्चा मुआवज़े का हकदार हर हालत में होगा.
- आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुने है.
यह भी पढ़ें : CBSE दिसंबर अंत में करेगा बैठक, 10वीं परीक्षा को अनिवार्य करने पर करेंगे विचार!
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के इनामधारी नक्सली ने किया सरेंडर, सिर पर था 8 लाख इनाम!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें