हवाई सफ़र के दौरान उपद्रवी पैसेंजर्स पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश की पहली नो फ्लाइट लिस्ट जारी की है. बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजरों की पहचान के लिए जारी इस नो फ्लाइट लिस्ट को तीन हिस्सों में बांटा गया है.
पैसेंजर की सेफ्टी के लिए रूल्स-
- ख़राब व्यवहार करने वाले हवाई पैसेंजरों के लिए नो फ्लाई लिस्ट जारी की गई है.
- पहली बार DGCA ने नो फ्लाई लिस्ट के रूल्स बताएं हैं.
- उपद्रवी पैसेंजर्स के तीन लेवल होंगे.
- सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिंह ने कहा यह पहल पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हो रहा है.
नो फ्लाई लिस्ट में है तीन कैटोगरी-
- पहले लेवल में मौखिक रूप से बुरा व्यवहार करने या उपद्रव मचाने वाले शामिल है.
- पहले लेवल में बुरा व्यवहार करने वालों को 3 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जायेगा.
- दूसरे लेवल में फिजिकली बैड बिहेवियर करने वालों को 6 महीने तक इस लिस्ट में रखा जायेगा.
- तीसर लेवल में जान से धमकी देने संबंधी गलत आचरण करने पर कम-से-कम दो साल के लिए हवाई सफ़र बैन किया जायेगा.
यह भी पढ़ें: उपद्रवी हवाई यात्रियों की हवाई यात्रा पर लग सकता है सालों का बैन!
यह भी पढ़ें: घरेलु हवाई उड़ान के लिए जल्द अनिवार्य हो सकता है आधार कार्ड या पासपोर्ट!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें