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सुप्रीम कोर्ट ने दी डीजल टैक्सियों को राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में चल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि डीजल टैक्सी के रूप में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि टैक्सी केवल पेट्रोल या CNG से ही चलेगी।

उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए रेडियो टैक्सी ड्राइवरों के वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकार‍ियां 2 हफ्ते मे जुटाने और 4 हफ्ते में सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला रेडियो टैक्सी में सफर करने वाले नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

इस सन्दर्भ में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार एक नोडल ऑफिसर की देखरेख में पुलिस के साथ मिलकर इस जाँच को जल्दी से जल्दी पूरा करे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक टैक्सी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन ना हो जाये तबतक बढ़ते अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

टैक्सी बैन पर पढ़ें : डीजल टैक्सी बैन: BPO और कॉल सेंटर पर मार, विदेशी कंपनियां छोड़ सकती हैं देश

 

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