शराब के नशे में या बिना शराब पिए गाड़ी चलाकर दुर्घटना का शिकार होने के कई मामले सामने आ चुके हैं.सरकार द्वारा इस सन्दर्भ कई नियम आ चुके हैं.अभी तक इसमें कोई कमी होती तो नजर नहीं आ रही है.शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद अगर कोई सड़क हादसा होता है और उसमें कोई मर मर जाता है तो उसे गैर इरादतन हत्या में शामिल किया जाएगा.
संसदीय समिति की संशोधन की सिफारिश
- संसद की एक समिति द्वारा इन नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की गयी है.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने को जुर्म माना गया है.
- सरकार द्वारा इस मामले में काफी प्रचार किया गया है.
- लोगों को बिना शराब पिए गाड़ी चलाने की कई बार हिदायत दी गयी है.
- फिर भी लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं.
- इस मामले पर सरकार अब सख्ती दिखाने जा रही है.
- आईपीएस की धारा 304-ए के तहत लापरवाही के कारण मौत को दर्शाया जाता था.
- सज़ा के तौर पर दो साल कैद और जुर्माना या दोनों दिए जाते हैं.
शराब पीकर गाड़ी चलाने में भारत सबसे आगे
- संसद की समिति द्वारा कहा गया है की अगर कोई ऐसा करता है तो
- उसे सख्त दंड मिलना चाहिए गैर इरादतन ह्त्या नहीं मानना चाहिए.
- 2015 में 1.46 लाख लोगों ने सड़क हादसे में जान गवाई थी.
- जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तादाद 6755 थी.
- समिति के लोगों द्वारा इन प्रवधानों में सख्ती लाने की बात कही गयी है.
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